हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में गुरुवार को कुल्लू के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की सुनवाई हुई। आज कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। लिहाजा अभी उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। इनमें गैंग की सरगना कही जा रही वह महिला भी शामिल है, जो पुलिस की पहली रेड के दौरान हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लिए हुए थी और मौके से गिरफ्तार किए गए साथियों के खुलासे पर पुलिस ने उसके खिलाफ नई धाराओं में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में पुलिस 10 लोगों को जेल भेज चुकी है।
गौरतलब है कि 2 दिसंबर 2020 को पुलिस ने हनीट्रैप मामले का खुलासा किया था। पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि देहव्यापार से जुड़े कुछ लोगों ने उसके फोन पर कॉल करके पति को फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग की थी। उसने पति को हिम्मत देते पुलिस को सूचित किया। इस मामले की जांच में पुलिस ने तुरंत हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया था।
हालांकि उस वक्त गिरोह की मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, क्योंकि वह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले चुकी थी। इसके कई दिन बाद गिरफ्तार किए गए साथियों के खुलासे के आधार पर उसे भी नई धाराओं में केस दर्ज करके पुलिस ने काबू कर लिया था। साथ ही दो और साथियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसके बाद 18 दिसंबर को एक और गिरफ्तारी के साथ कुल आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े थे।
इस मामले की जांच में पता चला था कि जिले में 2 महिलाओं और उनके 8 पुरुष साथियों का हनीट्रैप गैंग पिछले 15 साल से काम कर रहा था। महिलाएं लोगों को सोशल मीडिया के जरिये फंसाती थी, अपने घरों में बुलाकर ब्लैकमेल करके मुंह मांगी रकम वसूल करती थी। लिहाजा, इस गिरोह का कुल्लू पुलिस ने सुनियोजित तरीके से पर्दाफाश किया था।
इसी मामले में हाईकोर्ट में सुरेंद्र कुमार उर्फ सिकंदर, आशू कुमार और दोनों महिलाओं ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसकी पुष्टि करते हुए कुल्लू के SP गौरव सिंह ने बताया कि हनीट्रैप में पकड़े गए चार आरोपियों ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए लगाई गई याचिका को रद्द कर दिया है। ऐसे में आरेपियों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
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