मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग ग्रामीण संसद का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह में हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के साथ जमा करवाने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उम्मीदवार 31 दिसंबर और पहली व दो जनवरी को सुबह 11 बजे से सायं तीन बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सफल निष्पादन के लिए सभी जरूरी प्रबंध करने में जुटा है। चार जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, छह जनवरी को प्रातः दस से सायं तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। छह जनवरी को नाम वापस लेने की समयावधि पूर्ण होने के बाद उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। 17, 19 और 21 जनवरी को प्रातः आठ से सायं चार बजे तक वोट डाले जा सकेंगे।
दस्तावेज
अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य और निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो।
नामांकन पत्र (प्ररूप-18)।
न देय प्रमाण पत्र (प्ररूप-18 क) जो पंचायत सचिव द्वारा जारी तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति पंचायत समिति सदस्यों के पद पर रहे हों, उनके लिए न देय प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति तथा जो जिला परिषद सदस्यों के रूप में कार्यरत रहे हों, उनके लिए सचिव जिला परिषद द्वारा जारी किया जाएगा।
शपथ पत्र (प्ररूप-19)।
नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र/घोषणा पत्र (अनुबंध-।), जिसमें अभ्यर्थी अपने चरित्र बारे भी घोषणा करेगा।
यदि कोई पद आरक्षित है, तो उस आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (विहित प्राधिकारी द्वारा जारी) अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना दी जाएगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है, तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन आवश्यक होगा। ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

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