जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने बताया कि महामाया बाला सुुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में 17 से 31 अक्टूबर 2020 तक मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी। कालाअंब से त्रिलोकपुर तक के क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ महामाया बालासुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आते है जिससे आवश्यक हो जाता है कि संपूूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली आदि की बिक्री न हो ताकि महामाया बालासुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
महामाया बाला सुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में 17 अक्तूबर, से 31 अक्तूबर, 2020 तक मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। जिसके तहत कालाआंब-त्रिलोकपुर सडक पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति के लिए तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रैक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रात 8 बजे से रात्री 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक/ट्रैक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूड़ी आदि लाया जाता है ऐसे वाहनों को कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
महामाया बाला सुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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