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देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है. 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया, अब गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इनमें बताया गया है कि कौन बाहर जा सकता है. कौनसी दुकानें खुलेंगी. कौनसी फैक्ट्रियों में काम शुरू होगा. इस खबर में हम बता रहे हैं उन उद्योग धंधों, कारखानों के बारे में जिन्हें लॉकडाउन में छूट मिलेगी. ये छूट 20 अप्रैल के बाद से मिलनी शुरू होगी.
ये उद्योग धंधे होंगे शुरू-
# ग्रामीण इलाकों के उद्योग-धंधे
# ग्रामीण इलाकों के ईंट भट्ठे
# स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप के उद्योग,
# दवा और जरूरी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां
# ग्रामीण इलाकों के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के काम
# आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग
# कोयला, खनिज उत्पादन और उनकी ढुलाई, खनन के लिए जरूरी विस्फोटकों की आपूर्ति
# पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली फैक्टरियां
# तेल एवं गैस की खोजबीन से जुड़े काम
# जूट इंडस्ट्री का काम
# प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल, डीटीएच सेवाएं जारी रहेंगी
# सरकारी गतिविधियों के डेटा, कॉल सेंटर खुलेंगे
# कुरियर सेवा, ई-कॉमर्स कंपनियों का काम
# कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विस

लॉकडाउन और दिल्ली (फोटो: पीटीआई)
सरकार ने निर्माण कार्यों में भी छूट दी है. इसके तहत –
# ग्रामीण इलाकों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, इमारत और सभी तरह की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण
# अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण
# नगरीय इलाकों में निर्माण परियोजनाओं का काम. जहां मजदूर निर्माण की जगह पर ही रहें. बाहर से किसी मजदूर को लाने की जरूरत न हो
सरकार ने फैक्ट्री और कारखानों में काम शुरू करने के साथ ही साफ-सफाई के लेकर भी निर्देश दिए हैं.
इसमें कहा गया है-
# काम करने वालों का बार-बार साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा.
# बार-बार इस्तेमाल होने वाली चीज या जगह की सफाई होती रहेगी.
# दो शिफ्टों में गैप होना जरूरी है. एक शिफ्ट होने के बाद ही दूसरी शिफ्ट शुरू होगी.
# लंच का समय भी अलग-अलग होगा. कैंटीन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.
# कर्मचारियों, मजदूरों को सफाई का ध्यान रखने की ट्रेनिंग दी जाए.
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