धारा 118 के 87 मामले लंबित, अधूरी जानकारी वाले 112 मामले वापस डीसी को भेजे: भारद्वाज

हिमाचल प्रदेश में भू-अधिनियम की धारा 118 के 87 मामले सरकार के पास लंबित हैं, जबकि 122 मामले अधूरी जानकारी के चलते वापस संबंधित डीसी को भेज दिए गए हैं। लंबित 87 मामलों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें मंजूरी दे दी जाएगी। यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की गैर मौजूदगी में भाजपा सदस्य रमेश धवाला के मूल और अरुण कुमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही। धवाला का सवाल था कि राज्य में उद्योग स्थापित करने को भूमि खरीद की प्रक्रिया को क्या सरल किया है, धारा 118 में कितने मामले स्वीकृत किए गए।

इस पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि एक जनवरी 2018 के बाद 31 अगस्त 2020 तक धारा-118 के तहत अलग-अलग कार्यों के लिए 417 अनुमतियां दी गई हैं। वहीं, रिहायश के लिए 388 मामलों को मंजूरी दी गई है। 2013-2017 के बीच कांग्रेस सरकार ने विभिन्न मामलों में 543 को मंजूरी दी और 844 हाउसिंग की मंजूरी दी है। कांग्रेस के कार्यकाल में धारा-118 के 1387 मामलों को स्वीकृति दी। भाजपा के इस कार्यकाल में अभी तक 805 मामलों को मंजूरी दी गई। भारद्वाज ने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए भू-अधिनियम की धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया है। केवल रूल्स में परिवर्तन किया है। धारा 118 के कितने केस पेंडिंग हैं।

भाजपा सदस्य नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि हमीरपुर में मेडिकल कालेज के निर्माण का कार्य दिल्ली की एक कंपनी को अवार्ड कर दिया गया है। इसका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है। भाजपा सदस्य अर्जुन सिंह के सवाल पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि पौंग बांध सबसे बड़ा वेटलैंड है। यहां पर खेती करने के लिए कानून को नहीं तोड़ा जाएगा।

अर्जुन सिंह का सवाल था कि क्या पौंग झील के सीमा बिन्दु 1410 के भीतर कानूनी तौर पर खेती की जा सकती है, यदि हां, तो इसके क्या मापदंड हैं। वन मंत्री ने कहा कि पौंग बांध अभ्यारण्य क्षेत्र में कानूनी तौर पर खेती नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों से घास इत्यादि का हटाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

टुटू सब्जी मंडी का टाइटल अभी तक क्लीयर नहीं : कंवर

कांग्रेस सदस्य विक्रमादित्य सिंह के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि टुटू सब्जी मंडी की जमीन के मामले का टाइटल अभी तक क्लीयर नहीं हुआ है। इस कारण यह मामला लटका है। जैसे ही कोर्ट से इस मामले में कोई निर्णय आएगा सरकार सब्जी मंडी के निर्माण की प्रक्रिय़ा को आगे बढ़ाएगी। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में टुटू में सब्जी मंडी का भूमि पूजन वन स्वीकृित मिलने से पहले कर दिया था।

टुटू सब्जी मंडी के लिए 13 बीघा जमीन चिन्हित है और इसका एफसीए क्लीयर होने के बाद मार्केटिंग बोर्ड ने इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट 3.75 करोड़ रूपए का एस्टीमेट बनाया है। इसमें आक्शन यार्ड दुकानें और आफिस बनना है। उन्होंने कहा कि 22 जून 2020 को इसकी एप्रूवल दी। अभी तक इसका टाइटल क्लीयर नहीं हुआ है।



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