प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो अध्यापकों को निजी स्कूलों के अध्यापकों की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े जनहित मामले का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए।
हाईकोर्ट ने सरकार को वन टाइम शेड्यूल के तहत शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने सरकार की ओर से तय टाइम शेड्यूल की पालना करने के आदेश दिए जिसके तहत खाली पदों को भरने के लिए वर्ष में पहले विज्ञापन के समय प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी तक खाली पदों को भरने की मांग कर्मचारी चयन आयोग को देने की बात कही गई है।
स्क्रीनिंग टेस्ट अप्रैल में करवाने व अंतिम चयन प्रक्रिया जून माह के अंत तक करने को कहा है। इसी तरह वर्ष में दूसरे विज्ञापन के समय 30 जून तक खाली पदों को भरने की मांग कर्मचारी चयन आयोग को देने की बात कही गयी है। स्क्रीनिंग टेस्ट अगस्त माह में करवाने व अंतिम चयन प्रक्रिया अक्तूबर के अंत तक करने को कहा गया है।
जल्द भरे जा रहे हैं पद
सरकार ने कोर्ट को बताया, शीघ्र ही जेबीटी के 1937 पद, 791 पद भाषा अध्यापक व 1512 पद शास्त्री अध्यापकों के भरे जा रहे हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 100 से कम है वहां कला व शारीरिक अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है।
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