करसोग उपमंडल में दुकानों से पटाखे की बिक्री करने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। बाजार में आग लगने की आशंका व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है।
बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई है। इसके मुताबिक प्रशासन ने उपमंडल में खुले स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए स्थान भी चिन्हित किए हैं। ऐसे में अब व्यापारियों को केवल चिन्हित किए गए स्थानों पर ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी।
इसके बाद भी अगर कोई भी दुकानों से पटाखे बेचते हुए पकड़ा जाता है तो आदेशों की अवहेलना के जुर्म में ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए करसोग में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। प्रशासन ने इस अवधि के दौरान पटाखे जलाने पर प्रबंध लगा दिया है।
प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक मैन बाजार करसोग, मैन बाजार चुराग, मैन बाजार ममेल, मैन बाजार पांगणा व मैन बाजार तत्तापानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
अगर कई भी दुकानदार इन मुख्य बाजारों में पटाखों की बिक्री बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2InUjMN
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box