*लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या छूट मिलेगी*
*रेड जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं*
*ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसेंं चल सकती हैं*
*रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी*
*मनरेगा के काम को मंजूरी*
*ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी*
*इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं*
*ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति*
*ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी*
*शहरी इलाकों में उद्योंगों के खोलने की सशर्त अनुमति*
*जरूरी सामान की मैन्यूफैक्चरिंग की इजाजत*
*नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण की अनुमति*
*रेड जोन में 33 फीसद लोगों के साथ निजी दफ्तर खोल सकते हैं*
*ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में निर्माण कार्य को मंजूरी*
*ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को खोलने की अनुमति*
*कृषि संबंधी कामों के लिए मिली अनुमति*
*स्वास्थ्य सुविधाएं चालू रहेंगी*
*बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को खुलने की इजाजत*
*पोस्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी*
*रेड जोन में ज्यादातर निजी संस्थान को खुलने की अनुमति*
*तीसरे चरण में क्या बंद रहेगा*
*हर जोन में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे*
*हर जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी काम के लिए आने जाने पर रोक*
*हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक*
*साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक*
*टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे*
*सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे*
*65 उम्र से ज्यादा वाले और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहने की हिदायत*
*जोन में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों के पास सख्ती करने का अधिकार*

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