जमाखोरों को नहीं बख्शेगी सरकार, मुख्यमंत्री ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

 

आवश्यक वस्तुओं को स्टोर करने और मुनाफाखोरी पर मुख्यमंत्री ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व मुनाफाखोरी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को शिमला से वर्चुअली खाद्य नागरिक आपूर्ति व हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को प्रदेश में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए तथा व्यापारियों द्वारा जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

 सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अप्रैल, 2021 से हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एंड प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आर्डर-1977, हिमाचल प्रदेश कमोडिटिज़ प्राइस मार्किंग एंड डिसप्ले ऑर्डर-1977 तथा हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिक्लस (लाईसेंसिंग एंड कंट्रोल) आर्डर-1981 को लागू किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने बिलासपुर से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए कहा कि विभाग उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की समुचित एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रधान सचिव रजनीश ने मुख्यमंत्री

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