ब्लैक फंगस हिमाचल में भी महामारी घोषित, एक साल तक लागू रहेंगे महामारी एक्ट के प्रावधान

 ब्लैक फंगस हिमाचल में भी महामारी घोषित, एक साल तक लागू रहेंगे महामारी एक्ट के प्रावधान


 ब्लैक फंगस मरीजों का अलग वार्ड में होगा इलाज

 आईजीएमसी व टांडा में आइसोलेशन वार्ड तैयार

 सभी मेडिकल कालेजों को अलग वार्ड बनाने के निर्देश 

ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस को हिमाचल सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के तहत यह आदेश हिमाचल प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (म्यूकरमाइकोसिस) रेगुलेशन 2021 एक्ट तहत एक साल के लिए मान्य रहेगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर संस्था को संपूर्ण प्रोटोकॉल का अनुकरण करना पडे़गा और कहीं भी आने वाले किसी भी केस को सीएमओ के माध्यम से प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस महामारी के बारे में किसी भी तरह के दुष्प्रचार की इजाजत नहीं होगी। कोई भी संस्था या व्यक्ति अगर अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे आईपीसी की धारा-188 के तहत सजा मिलेगी।

 प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कालेज आईजीएमसी व टांडा में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। सरकार के आदेशों पर अब ब्लैक फंगस मरीजों का अलग वार्ड में इलाज होगा। सरकार भी ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि प्रदेश के सभी छह मेडिकल कालेजों के प्रिंसीपल्स को आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अभी एक वार्ड में 10 से ज्यादा बेड नहीं लगेंगे। शुक्रवार को स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने व्यवस्था को लेकर मेडिकल कालेजों के प्रिंसीपल्स और सीएमओ से बात की। उन्होंने अस्पतालों में एंटी फंगल दवाओं एम्फोटेरिसिन-बी का पर्याप्त भंडारण करने के भी निर्देश दिए।

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