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इस राज्य में पूरी तरह बैन हुआ हुक्का बार, अगर नियम तोड़ा तो होगी 3 साल की जेल

 

रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है. राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से इस संबंध में फैसला लिया गया है. इतना ही नहीं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट की बिक्री करना और खरीदना भी अब गैरकानूनी होगा. 

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके इस्तेमाल पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिसमें झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. यदि कोई शख्स हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम तीन साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा. साथ ही कोई भी शख्स तंबाकू उत्पाद का सेवन सार्वजनिक जगहों पर नहीं करेगा. 

21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक, शैक्षणिक स्थान, न्यायालय या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाएगी. झारखंड सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. एक बार फिर घरेलू उपभोक्ताओं को झटका, 25 रुपए फिर बढ़ा सिलेंडर का दाम प्रशंसित मलयालम कवि विष्णु नारायणन का हुआ निधन एयरटेल ने प्रचुर मात्रा में 5G स्पेक्ट्रम की मांग की

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