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पांच दिन प्रदेश से बाहर रहे, तो कोरोना टेस्ट, एसडीएम नालागढ़ ने जारी किए निर्देश


 

कोविड के बढ़ते खतरे को लेकर एसडीएम नालागढ़ ने जारी किए निर्देश


औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के उद्योगों में कार्यरत तमाम कर्मचारी अगर पांच दिनों से अधिक समय के लिए राज्य से बाहर अवकाश पर जाते हैं, तो उन्हें वापसी में अपना कोविड टेस्ट करवाना होगा। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने इस सबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और  उद्योग विभाग के उपनिदेशक को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। 

एसडीएम ने कहा कि उद्योग विभाग के उपनिदेशक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पांच दिन से अधिक समय तक बाहरी राज्य में अवकाश पर जाने वाले तमाम औद्योगिक कामगारों व प्रबंधकों का वापसी पर एहतियातन आरटीपीसीआर टेस्ट हो। इस सबंध में पूरी रिपोर्ट भी उपमंडल प्रशासन को नियमित तौर पर उद्योग प्रबंधन को उद्योग विभाग के मार्फत देनी होगी। जानकारी के मुताबिक बद्दी बरोटीवाला व नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में निकट भविष्य में कोरोना वायरस के संभावित खतरे के मद्देनजर एसडीएम नालागढ़ ने एहतियाती कदम उठाते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 तथा महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पुलिस विभाग द्वारा सभी औद्योगिक कस्बों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा सभी सार्वजनिक स्थलों में मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 की धारा-115 के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भी किया जाएगा। आदेशों में कहा गया है कि उद्योग विभाग के उपनिदेशक द्वारा पांच दिन से अधिक समय तक बाहरी राज्य में अवकाश पर जाने वाले औद्योगिक कामगारों व प्रबंधकों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त खंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ तथा चंडी को कोरोना वायरस से संबंधित जांच के लिए रोजाना लिए जा रहे सैंपलों की संख्या को बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। एसडीएम नालागढ़ ने आमजन से अपील की कि वे अभी भी वैश्विक महामारी कोविड-19 को हल्के में न लें।

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